अनुकंपा नियुक्ति के लिए अविवाहित भाई भी हकदार- हाई कोर्ट
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि अगर किसी कर्मचारी की पत्नी का उससे पहले निधन हो गया हो तो कर्मचारी का भाई भी अनुकंपा नियुक्ति पाने का हकदार है। इसमें संबंधित नियम का प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने यह फैसला फैजाबाद के मृतक कर्मचारी के अविवाहित भाई देवेंद्र प्रताप सिंह की याचिका को मंजूर करके दिया। याची ने 25 मई 2016 के उस विभागीय आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत उसकी अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने की अर्जी खारिज कर दी गई थी। भाई की जगह अनुकंपा नियुक्ति देने की फरियाद किया था। फैसले के अनुसार सरकारी कर्मचारी याची के बड़े भाई महेंद्र प्रताप सिंह की 9 अक्तूबर 2015 को सेवाकाल में मृत्य हो गई थी। उनकी पत्नी की उनके पहले 12 फरवरी 2010 को मृत्यु हो चुकी थी। याची ने खुद को मृतक आश्रित होने का दावा किया था। विभागीय अधिकारियों ने दावा इस आधार पर खारिज कर दिया कि मृतक कर्मचारी विवाहित था। कोर्ट ने कहा कि याची का दावा खारिज किए जाने योग्य नहीं है। कोर्ट ने फैजाबाद परिक्षेत्र विधिक माप विज्ञान के सहायक नियंत्रक को निर्देश दिया कि याची की अनुकंपा नियुक्ति की अर्जी पर छह सप्ताह में फिर से विचार कर निर्णय लें।
Author: Chautha Prahari
Vinay Prakash Singh Editor in Chief M.N0- 9454215946 Registration NO. UDYAM -UP-24-0043854






