युवती की हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
अयोध्या।जिले में एक युवती की गला घोंटकर हत्या के आरोपी अनुपम पाण्डेय को अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय रजत वर्मा ने यह आदेश पारित किया।जनपद के कोतवाली बीकापुर क्षेत्र के कोदैला गांव में हुई युवती की गला घोंटकर हत्या के मामले में आरोपी अनुपम पाण्डेय को अदालत से राहत नहीं मिली है। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय रजत वर्मा की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना वर्ष 2024 की है। आरोपी अनुपम पाण्डेय, जो थाना तारुन क्षेत्र के सतना गांव का निवासी है, मृतका रामतेज पाण्डेय की बेटी से मोबाइल फोन पर संपर्क में रहता था। बताया गया कि 17 दिसंबर की रात आरोपी ने युवती को फोन कर घर के बाहर बुलाया और फिर दुपट्टे से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। बाद में हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को बांस के सहारे टांग दिया गया था।इस मामले में रिपोर्ट 2 जून को अपर सिविल जज (सीडी) तृतीय/एसीजेएम के आदेश पर दर्ज की गई थी। जमानत अर्जी में अनुपम पाण्डेय ने दावा किया कि वह घटना के समय बुलंदशहर में नौकरी कर रहा था और उसे झूठा फंसाया गया है। वहीं, एडीजीसी (फौजदारी) ने जमानत का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि घटना वाले दिन आरोपी ने मृतका को 23 बार कॉल किया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को गंभीर अपराध में लिप्त पाते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
Author: VINAY PRAKASH SINGH
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