आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के रूप में कर दिया गया अमान्य
लखनऊ, चौथा प्रहरी 27 नवंबर। शासन में विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने एक आदेश जारी किए हैं। जिसके माध्यम से बताया गया है कि आधार कार्ड जन्म तिथि का अनुमन्य प्रमाण नहीं है। पत्र में उल्लेख है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा अभी भी आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रुप में स्वीकार किया जा रहा है। विशेष सचिव ने राज्य सरकार के समस्त विभागों को उक्त के बारे में अवगत कराने की अपेक्षा किया है साथ में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार न किए जाने के लिए संबंधित को समुचित आदेश दिए जाएं।
Author: VINAY PRAKASH SINGH
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